कृषि वाहन ऋण

पात्रता:

परिवहन व्यवसाय में विशेष रुचि/क्षमता रखने वाले व्यक्ति तथा कृषि यंत्रीकरण में रुचि रखने वाले किसान, केवाईसी मानकों का संतोषजनक पालन करने पर, इस योजना के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र होंगे।

उद्देश्य:

खेती के कार्य, कृषि उपज के परिवहन तथा फार्म हाउसों को परिवहन सुविधा प्रदान करने हेतु ट्रैक्टर एवं अन्य परिवहन वाहनों (तीन पहिया वाहन सहित) की खरीद।

ऋण राशि:

ऋण राशि वाहन की कुल लागत का अधिकतम 85% तक सीमित होगी।

मार्जिन:: वाहन की कुल लागत का न्यूनतम 15%।

अधिक जानकारी के लिए निकटतम OGB शाखा से संपर्क करें।