प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को किफायती दर पर बैंकिंग/बचत एवं जमा खाते, प्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। यह खाता किसी भी बैंक शाखा में खोला जा सकता है। पीएमजेडीवाई खाते शून्य बैलेंस पर खोले जाते हैं।
लाभ:
न्यूनतम शेष राशि रखने की कोई आवश्यकता नहीं।
जमा राशि पर ब्याज देय।
योजना के अंतर्गत ₹30,000/- का जीवन बीमा कवर (लाभार्थी की मृत्यु पर देय), पात्रता शर्तों के अधीन, अर्थात 15.08.2014 से 31.01.2015 के बीच खोले गए खाते तथा आयु सीमा 18–60 वर्ष।
दुर्घटना बीमा कवर –– 28.08.2018 से पूर्व खोले गए खातों के लिए ₹1 लाख (आयु सीमा 18–60 वर्ष)। – 28.08.2018 के बाद खोले गए खातों के लिए ₹2 लाख (आयु सीमा 18–65 वर्ष) – रुपे कार्ड योजना के अंतर्गत।
पूरे भारत में धन का आसान हस्तांतरण।
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की सुविधा।
पेंशन एवं बीमा उत्पादों तक पहुंच।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दावा PMJDY के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का दावा तभी देय होगा, जब रुपे कार्ड धारक ने दुर्घटना की तिथि सहित उससे पूर्व के 90 दिनों के भीतर कम से कम एक सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय ग्राहक-प्रेरित लेन-देन किया हो। यह लेन-देन किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम, पीओएस, ई-कॉमर्स आदि चैनलों के माध्यम से, इन्ट्रा-बैंक (On-us) या इंटर-बैंक (Off-us) दोनों प्रकार से किया गया हो सकता है— On-us: जब बैंक का ग्राहक/रुपे कार्ड धारक उसी बैंक के चैनलों पर लेन-देन करे। Off-us: जब बैंक का ग्राहक/रुपे कार्ड धारक अन्य बैंक के चैनलों पर लेन-देन करे। ऐसे सभी लेन-देन रुपे बीमा कार्यक्रम 2019–20 के अंतर्गत पात्र लेन-देन माने जाएंगे।